Pan Card New Rules : सरकार ने पैन कार्ड प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और कठोर बनाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब पैन कार्ड के लिए कुछ दस्तावेज़ अनिवार्य कर दिए गए हैं, जिनके बिना आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। जहाँ पहले आधार कार्ड से पैन बनता था, वहीं अब नए दिशानिर्देशों के अनुसार, अतिरिक्त वैध पहचान पत्र और पते का प्रमाण देना ज़रूरी हो गया है।
सरकार का उद्देश्य धोखाधड़ी और डुप्लीकेट पैन कार्ड की समस्या को खत्म करना है। इससे कर चोरी पर भी रोक लगेगी। अगर आप नया पैन बनवाने की योजना बना रहे हैं, तो इन नए नियमों के बारे में पहले से जानना बेहद ज़रूरी है। पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए आप आयकर विभाग के फाइलिंग पोर्टल या ऊटी आईटीआई से या एनएसडीएल प्रोटीन की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में संबंधित फॉर्म भरें।
पैन कार्ड न्यू अपडेट।
नए पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, आपको भारत या यूटीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आपको नया पैन कार्ड या फॉर्म (49A) चुनना होगा और आवश्यक विवरण भरना होगा। इसके बाद, आपको आवश्यक राशि का भुगतान करना होगा और अपना आवेदन जमा करना होगा। पैन कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए, आप NSDL या UTI की वेबसाइट पर जा सकते हैं। आपको अपना पैन नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा। इसके बाद, आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर एक OTP प्राप्त होगा, जिसे आपको सत्यापित करना होगा। सत्यापन के बाद, आप अपना पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
NSDL या UTI वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें। ऑफ़लाइन वेबसाइट से आवेदन पत्र 49 डाउनलोड करें। इसे आवश्यक दस्तावेजों और सहायक दस्तावेजों के साथ UTI कार्यालय में जमा करें। दो आवश्यक दस्तावेज: एक आधार कार्ड, पहचान प्रमाण जैसे पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, दो पति का प्रमाण, पासपोर्ट, पासपोर्ट साइज तीन ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया: एक NSDL प्रक्रिया दिखाएँ। ऑनलाइन या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान करें और फॉर्म पाँच जमा करें। या तो आधार OTP के साथ हस्ताक्षर करें या दस्तावेजों के साथ एक भौतिक प्रति निर्दिष्ट कार्यालय में भेजें।
अब पैन कार्ड बनाते समय एक गलती ना करें।
पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए, आप NSDL UTI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन पत्र 49 भर सकते हैं। आपको व्यक्तिगत विवरण, पहचान प्रमाण, पता और एक तस्वीर देनी होगी। फॉर्म जमा करने के बाद, आप आधार ओटीपी प्रमाणीकरण का उपयोग करके उस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं या सहायक दस्तावेजों के साथ कार्यालय में एक भौतिक प्रतिनिधित्व भेज सकते हैं। सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि आधार और पैन कार्ड को लिंक करना अब सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है।
अगर आपने अभी तक अपने आधार को पैन से लिंक नहीं किया है, तो जल्द से जल्द यह काम पूरा कर लें, अन्यथा आपका पैन निष्क्रिय हो सकता है। लिंक करने की अंतिम तिथि भी तय कर दी गई है। और उसके बाद लिंक न करने वालों पर जुर्माना लग सकता है। यह कदम वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने और कर रिकॉर्ड को पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है।